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फर्जी वोट अब संभव नहीं

रायपुर. विधानसभा चुनाव में इस बार शायद ही यह बात सुनने को मिले कि किसी व्यक्ति के नाम से कोई दूसरा वोट डालकर चला गया। बोगस वोटिंग करने वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे।

मतदान केंद्र में कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम से फर्जी वोट डालने जाएगा तो वह तत्काल धरा जाएगा। इस बार मतदान केंद्रों में मतदाता सूची में मतदाता की फोटो लगी रहेगी।

राज्य में पहली बार मतदाता सूची में फोटो लगाई जा रही है। फोटो युक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डा. आलोक शुक्ला ने बताया कि 30 अगस्त को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस बार चुनाव में इसी सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।

राजनैतिक दलों को भी चुनाव आयोग की ओर से फोटोयुक्त मतदाता सूची की कापी दी जाएगी। सीडी में जरूर फोटो नहीं रहेगी लेकिन कागज में दी जानी वाली सभी कापियों में फोटो होगी। इसका सीधा अर्थ है जब मतदाता वोट डालने के लिए केंद्र में जाएगा तो उसके चेहरे के साथ मिलान किया जाएगा कि वह संबंधित नाम का मतदाता है या नहीं?

इससे पहले हर बार चुनाव के दौरान हर मतदान केंद्र में यही शिकायत आम रहती थी कि मतदाता सूची में दर्ज नाम के बदले कोई और उसकी जगह वोट डाला जाता था। सही मतदाता जब वोट डालने जाता तो उसे पता चलता कि उसके नाम से कोई और वोट डाल गया है।

इस खेल में कमोबेश सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सक्रिय रहते थे। मतदान केंद्र के बाहर सभी प्रत्याशियों के समर्थक मतदाता सूची और पर्ची लेकर बैठे रहते हैं जिससे अधिक से अधिक अपने नाम पर वोट डलवाया जा सके।

चुनाव आयोग की नई व्यवस्था से मतदान केंद्र के बाहर पंडाल तो लगेंगे, लेकिन उनमें अब पहले की तरह खेल संभव नहीं हो पाएगा।

पकड़े गए तो जेल
बोगस वोटिंग में पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को सीधे जेल जाना पड़ेगा। भारतीय दंड विधान के तहत फर्जी वोट डालने पर छह महीने से तीन साल तक की जेल हो सकती है।





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