पटना. लोकजनशक्ति पार्टी के सांसद सूरजभान को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उन पर रामीं सिंह हत्याकांड में अपने समर्थको के साथ शामिल होने का आरोप था और बेगूसराय की अदालत ने उनकों इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी । लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने आज दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में उनकों जमानत देते हुए कहा है कि ऐसा कोई डायरेक्ट साक्ष्य नहीं मिलता है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि वे इस हत्याकांड में जुड़े हो। गौरतलब है कि रामीं सिंह हत्याकांड १९९२ में हुआ था।
यूपीए के लिए राहत लोकजनशक्ति पार्टी चूंकि यूपीए का समर्थन कर रहीं है ऐसे में उसके सांसद को जमानत मिलने से वह २२ जुलाई को विश्वासमत के पक्ष में अपना मत दे सकेंगे । सूरजभान के रिहा होने से निश्चित तौर पर यूपीए का एक वोट और बढ़ गया है ।