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शादी का झांसा देकर सैक्स करने वाला रेप का दोषी

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी महिला से शादी का झांसा देकर सैक्स करता है तो उसे बलात्कार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चंडीगढ़ की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनाया। याचिका में महिला ने कहा, नौकरी के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के कर्मचारी भूपिंदर सिंह से उसकी दोस्ती हो गई। इस दौरान भूपिंदर ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा।

गुरुद्वारे में उनकी शादी हुई और तीन-चार साल वह साथ रहे। उनकी एक बेटी है। फिर उसे भूपिंदर के शादीशुदा होने का पता चला। इसके बाद उसने भूपिंदर पर धोखा देने, दहेज उत्पीड़न व रेप की शिकायत दर्ज करवाई। कोर्ट ने भूपिंदर को 7 साल की कैद, दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भूपिंदर की अपील पर सजा की अवधि यह कहते हुए तीन साल कर दी कि शिकायतकर्ता महिला को भूपिंदर के शादी शुदा होने की जानकारी थी। हाईकोर्ट ने भूपिंदर को आदेश दिया था कि वह महिला को एक लाख रुपये जुर्माना अदा करे।





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