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सार्वजनिक-निजी भवनों में धूम्रपान पर प्रतिबंध

पटना. भारत को स्वच्छ देखने वालों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से देश में सभी निजी भवनों, होटल, क्लबों, सिनेमा हॉलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। हालांकि लोग पार्क और खुले हुए सड़कों पर धूम्रपान कर सकेंगे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. अम्बुमणि रामदास ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि 2 अक्टूबर से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि धूम्रपान करने और तंबाकू के सेवन करने से प्रत्येक लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश भर में तंबाकू निरोध अभियान को लागू करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पांच सौ करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

मंत्रालय की ओर से लोगों से बार-बार धूम्रपान और तंबाकू छोड़ने का आग्रह किया गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने इसे नहीं छोड़ा, जिसके कारण बाध्य होकर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।

श्री रामदास ने अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड समेत अन्य विकसित देशों में पिछले कुछ वषरे में २५ प्रतिशत तक धूम्रपान कम किया है, जबकि देश में प्रति वर्ष १५ से २क् प्रतिशत तंबाकू के सेवन करने वालों की संख्या बढ़ रही है।





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Mrs Mani Rathi
Sunday, 13th Jul 2008, 1:01
आज् कॆ 10 साल् पहलॆ सरकार् नॆ यह् कदम् उटाया हॊता तॊ जॊ आज् 15% ज्यादा तम्बाखु खानॆ वालॆ बडॆ है कम् सॆ कम् वॊ तॊ नही बड्तॆ. सरकार् हमॆशा ही बाद् मॆ जागती है. हमॆ ऎसॆ नियमॊ का कडाई सॆ पालन् करना हॊगा